खुले बोरवेल पाए जाने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध होगी दंडात्मक कार्यवाही कलेक्टर गर्ग
हरदा/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ऋषि गर्ग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं, जिसके अनुसार सभी भूमि स्वामियों को आदेशित किया गया है कि वे अपने स्वामित्व के खुले बोरवेल को सुरक्षित ढंग से बंद कर दें, तथा मुंडेर रहित कुओं के आसपास सुरक्षित मुंडेर निर्मित करा दें, ताकि किसी दुर्घटना की आशंका ना रहे।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सभी भूमि स्वामियोँ को बोरवेल को सुरक्षित तरीके से ढकने तथा कुओं के आसपास मुंडेर निर्मित कराने की कार्यवाही अगले 72 घंटों में करनी होगी। जबकि शासकीय एजेंसी या निकाय को यह कार्यवाही अगले 48 घंटे में करनी होगी। सभी बोरवेल खनन कर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि बोर करने के तुरंत बाद उसे सुरक्षित तरीके से बंद किया जाए, ताकि किसी दुर्घटना की आशंका ना रहे। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। कलेक्टर श्री गर्ग ने बताया कि जिले में खुले बोरवेल के मामले में यदि कोई दुर्घटना होती है तो भूमि स्वामी, खनन कर्ता व संबंधित एजेन्सी के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
*संकल्प यात्रा के दौरान उज्जवला गैस कनेक्शन जारी किये जायेंगे*
हरदा/ जिले में शनिवार 16 दिसम्बर से “विकसित भारत संकल्प यात्रा’’ आयोजित की जा जाएगी। यात्रा के दौरान उज्जवला गैस कनेक्शन के लिये नागरिकों से आवेदन लेकर पात्रता प्राप्त हितग्राहियों को कनेक्शन जारी किये जायेंगे। प्रभारी जिला आपूर्ति अधिकारी वासुदेव भदोरिया ने बताया कि उज्जवला योजना का लाभ लेने के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की गृहस्थी या प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का हितग्राही होना आवश्यक है। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना का लाभार्थी या वनवासी या अति पिछड़ा वर्ग का परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक को केवायसी फार्म भरना होगा। साथ ही पहचान प्रमाण-पत्र, निवास का प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड या समग्र आईडी, आवेदिका के आधार कार्ड की प्रति, परिवार के सभी वयस्क सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति, आवेदिका के बैंक खाते व आईएफएससी कोड का विवरण संबंधी दस्तावेज भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।