शासकीय दस्तावेजों मे हेराफेरी करने वाले भ्रष्टाचारी बाबू को कलेक्टर ने किया निलंबित।
हरदा शासकीय दस्तावेजों मे हेराफेरी और पीठासीन अधिकारी के संज्ञान मे मामले को ना लाकर खुद ही अभिलेखगार मे जमा करने वाले भ्रस्टाचारी बाबू संदीप कुमार शर्मा को कलेक्टर आदित्य सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया की संदीप कुमार शर्मा, सहायक ग्रेड-3 तत्कालीन (प्रवाचक) अपर कलेक्टर द्वारा शासकीय दस्तावेजों मे हेराफेरी की गई साथ ही मामले को पीठासीन अधिकारी के संज्ञान मे लाये बिना ही अभिलेखगार मे जमा करवा दिया। उक्त मामले मे संदीप कुमार शर्मा सहायक ग्रेड 3 को 29 अप्रैल 2024 को एक कारण बताओ नॉटीस जारी किया गया था। जिसका जबाब उन्होंने 30 अप्रैल को दिया को संतोषजनक नहीं था। जिस पर कलेक्टर आदित्य सिंह ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम-9 के तहत संदीप कुमार शर्मा सहायक ग्रेड 3 को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन की अवधि मे शर्मा का मुख्यालय सामान्य निर्वाचन कार्यालय हरदा रहेगा।