भोपाल। अपात्र लोगों को वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा सहित विभिन्न पेंशन बांटे जाने के मामले में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग सख्त हो गया है।
नियमित रूप से समीक्षा नहीं
विभाग का मानना है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नियमित रूप से समीक्षा नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसी स्थिति बन रही है।
कलेक्टरों को दिए निर्देश
विभाग के प्रमुख सचिव सचिन सिन्हा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि हर माह 16 से 20 तारीख तक पेंशन हितग्राहियों की जानकारी अपडेट कराने की व्यवस्था करें।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीधे जिम्मेदार
पेंशन स्वीकृति और वितरण में गड़बड़ी के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। उन्हें लोकसेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत पेंशन स्वीकृत करने के लिए पदाभिहित अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। फिर भी वे पेंशन प्रकरणों की समीक्षा नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति को विभाग के प्रमुख सचिव ने गंभीर माना है और हर महीने समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं
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