हरदा शाखा प्रबंधक तिवारी रेहट गांव पर्यवेक्षक चौहान आलमपुर को चार वर्ष का सश्रम करावास
कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला हरदा
14.08.2024
न्यायालय का नाम:-
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, जिला हरदा
आरोपी का नाम: –
1. रामचंद्र पिता बाबू लाल तिवारी, उम्र 53 वर्ष, नि वासी- रहटगांव जिला हरदा
2. ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण चौहान, उम्र 51 वर ्ष, निवासी-गुर्जर छात्रावास के पास टिमरनी, जिला हरदा
पैरवीकर्ता का नाम:-
1. श्री आशाराम रोहित, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला हरदा
घटना का विवरण:- घटना का विवरण इस प्रकार है आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था मर्यादित के अध्यक्ष ने लिखित में शिकायत आवेदन थाना रहटगां व पर दिया कि आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था 2004-2 005 फसल बीमा राशि के भुगतान में किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई एवं 22,71,228/-रूपये व 50 पैसे का गबन ा विशेष अंकेक्षण में पाया गया। जांच में आरोपी रामचंद्र तिवारी शाखा प्रबंधक र हटगांव, ओमप्रकाश चौहान पर्यवेक्षक आलमपुर, की सहभागिता पाई गई, इन लोगो ने किसानों के साथ धोखा धड़ी करके उक्त राशि का गबन किया। लिखित शिकायत जांच पर से उक्त आरोपियों के के ्ध थाना रहटगांव द्वारा दिनांक 08-06-2011 को अपराध क्रमांक 118/2011 por 409.420,34 भादवि. 11,13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कायम कर प्रकरण व िवेचना में लिया गया।
उक्त प्रकरण में पैरवी श्री आशाराम रोहित, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला हरदा द्वारा की गई। दिनांक 14-08-2024 को माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरो पी 1. रामचंद्र पिता बाबू लाल तिवारी, उम्र 53 वर्ष, 2. ओमप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण चौहान, उम्र 51 वर ्ष, को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (1) (ग) एवं भादवि की धारा 409,420,34 में 04-04 वर्ष का सश्रम कारा वास व
10.000-10.000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया।